Government of India द्वारा ऑल इंडिया परमिट की शर्तों में बड़े बदलाव किए जाने के बाद उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को लेकर नई सख्ती लागू होने जा रही है। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, परमिट नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और स्थानीय परिवहन व्यवसाय को प्रोत्साहन देना बताया जा रहा है।

आरटीओ प्रशासन देहरादून के अधिकारी संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के तहत किसी भी ऑल इंडिया परमिट वाली बाहरी राज्य की गाड़ी को अपने होम स्टेट से ही संचालन शुरू करना होगा। वाहन का ओरिजिन प्वाइंट और डेस्टिनेशन दोनों होम स्टेट में ही निर्धारित रहेंगे और यात्रा सर्कुलर रूट में पूरी करनी होगी।
उन्होंने बताया कि अब सभी वाहनों को यात्रियों की सूची इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखनी होगी। यह सूची किसी भी समय प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांची जा सकेगी और सूची में दर्ज यात्रियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
नए प्रावधानों के अनुसार यदि कोई वाहन अपने होम स्टेट से 60 दिनों से अधिक समय तक बाहर संचालित होता पाया जाता है, तो उसके परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इन सख्त नियमों से राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा।
साथ ही, इन बदलावों से उत्तराखंड के स्थानीय परिवहन व्यवसायियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा।