देहरादून : मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। ये निर्णय राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े हैं, जिनमें कर्मचारियों का कल्याण, ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा व्यवस्था मजबूती, शिक्षा सुधार, कृषि समर्थन और पूर्व सैनिकों के सशक्तिकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं।

धामी सरकार ने इन फैसलों के माध्यम से न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं को दूर करने का संकल्प दिखाया है, बल्कि आम जनता, किसानों और युवाओं के हितों को भी प्राथमिकता दी है। बैठक में लिए गए निर्णय राज्य की आर्थिक मजबूती, प्रशासनिक सुधार और सेवा विस्तार को नई दिशा देंगे। आइए विस्तार से जानते हैं इन 16 फैसलों के बारे में।
1. लोक निर्माण विभाग (PWD)
ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ADB) के तहत 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को कैबिनेट की मंजूरी।
2. न्याय विभाग
न्यायिक अधिकारियों को ₹10 लाख तक का वाहन लोन –
इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य पर 5% ब्याज दर तय।
3. वन विभाग
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
4. ऊर्जा विभाग (PM सूर्यघर योजना)
31 मार्च 2025 तक लगे सोलर संयंत्रों को राज्य सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय।
5. उच्च शिक्षा विभाग
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को मंजूरी।
6. गृह विभाग (संपत्ति वसूली अधिनियम)
उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने को मंजूरी।
7. गृह विभाग (होमगार्ड्स)
होमगार्ड समूह ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति।
8. गृह विभाग (ट्रेनिंग व्यवस्था)
पुलिस को फॉरेंसिक, साइबर और IT प्रशिक्षण देने के लिए
NIELIT के माध्यम से विशेषज्ञ लेने की मंजूरी।
9. कार्मिक विभाग (भर्ती आयु सीमा)
घटी हुई आयु सीमा 2028 के बाद लागू होगी, अभ्यर्थियों को 3 साल की राहत।
10. कार्मिक विभाग के तहत उपनिरीक्षक पदों के लिए बनाई गई नामावली के तहत अब घाटी हुई उम्र सीमा के तहत अभ्यार्थियों को दोबारा मौका द9या जाएगा जिसमें अग्निशमन आदि शामिल है (फिजिकल मानक)
जहां हाइट बढ़ाई गई थी, वहां पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
11. माध्यमिक शिक्षा विभाग
एडेड स्कूल शिक्षकों की पुरानी सेवा को प्रमोशन में मान्यता पर अध्ययन के लिए मंत्री उपसमिति बनेगी।
12. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (गेहूं खरीद)
₹2585 प्रति क्विंटल MSP पर 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य तय।
13. खाद्य विभाग (मंडी शुल्क)
गेहूं और धान खरीद पर 2% मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू रहेगी।
14. स्वरोजगार/आरक्षण योजना
पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण तय।
15. विशेष प्रावधान (परिवार लाभ)
पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक/अग्निवीर होने पर दोनों को लाभ मिलेगा।
16. नियोजन विभाग (सेतु आयोग)
राज्य योजना आयोग के स्थान पर बने सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी।